18 श्रम विभागीय सेवाओं को अब पोर्टल द्वारा एक कार्यदिवस में प्रदाय किया जायेगा

      उज्जैन। सहायक श्रमायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि मप्र शासन श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा प्राप्त अधिसूचना अनुसार लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2000 के अन्तर्गत मप्र दुकान स्थापना अधिनियम-1958, संविदा श्रम अधिनियम-1970, कारखाना अधिनियम-1948, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम-1979, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम-1961, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम-1996 के अन्तर्गत 18 श्रम विभागीय सेवाओं जिनमें पंजीयन, अनुज्ञप्ति, नवीनीकरण, संशोधनों को अब पोर्टल द्वारा एक कार्यदिवस में प्रदाय किया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। इस हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज आवेदन के सभी दृष्टि से पूर्ण होने पर तत्काल जारी करने एवं अपूर्ण होने पर दर्शाते हुए अमान्य करने की व्यवस्था की गई है।


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