उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मप्र आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत होली के दूसरे दिन धुलेंडी बुधवार 8 मार्च को लोकशान्ति के परिरक्षण हेतु अपराह्न 3 बजे तक सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा की दुकानें, एफएल-2, 3, 4, वाइन आउटलेट एवं देशी-विदेशी मद्य भाण्डागार बन्द रखते हुए मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
शराब की दुकानें बन्द रहेंगी