उद्यानिकी विभाग से बीज के लायसेंस लेना अनिवार्य

उज्जैन। निजी बीज विक्रेताओं जिनके द्वारा सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी। इस आशय की जानकारी उद्यान विभाग के उप संचालक द्वारा दी गई।

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