समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक 50 प्रतिशत खुले रह सकेंगे
उज्जैन। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने की दृष्टि से धारा-144 के तहत 30 मई 2021 से लागू प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधित व्यवस्था लागू की है।
आदेश के अनुसार जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे- किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी, आटा चक्की, सलून, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल दुकानें, रेस्टोरेंट आदि प्रात: 6 बजे से शाम 7 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रह सकेंगे। इनके खुलने का क्रम पूर्वानुसार एक दिन छोड़कर रहेगा। पूर्व में 30 मई को जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी।


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