थोक केरोसीन डीलर के द्वारा लापरवाही बरतने पर प्रकरण दर्ज

उज्जैन। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएल मारू द्वारा जानकारी दी गई कि शहर के थोक केरोसीन डीलर मेसर्स सुशीलचन्द्र पुरूषोत्तमदास खंडेलवाल के द्वारा माह अप्रैल-2021 हेतु आवंटित केरोसीन कोटा 24 हजार लीटर का उठाव डीपो से नहीं किया जाकर सेमी होल सेलर/उचित मूल्य दुकानों तक नहीं भेजा गया।

डीलर द्वारा केरोसीन का उठाव नहीं करने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राहियों को अप्रैल महीने के केरोसीन से वंचित होना पड़ा। अत: उक्त थोक केरोसीन डीलर की लापरवाही के कारण डीलर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रावधानों के तहत मप्र केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश-1979 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया तथा कलेक्टर द्वारा थोक केरोसीन डीलर को जारी की गई अनुज्ञप्ति क्रमांक 02/80 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।



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