नकली दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति राजसात कर उम्रकैद की सजा

भोपाल। कोरोना संकट काल में नकली दवाओं और इंजेक्शन की बिक्री और कालाबाजारी करने वा करने वालों को उम्रैकद की सजा के साथ उनकी संपत्ति को राजसात कर लिया जाएगा। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपदा के समय लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों ड्रग माफियाओं पर रासुका की कार्रवाई के साथ वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी कार्रवाई प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ हुई थी।

मध्यप्रदेश में अब रेमडिसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के मामले में 23 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

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