किराना दूकान खोलने की छूट रद्द की गई

 उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश दिनांक 30 अप्रैल द्वारा जारी किए गए थे। उक्त आदेश में किराना ग्रोसरी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दी गई थी। जिले के सभी नागरिकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में किराना, ग्रोसरी सामग्री का क्रय कर लिया गया है। अतः उक्त  छूट को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब 8 मई की सुबह 6 बजे तक  जिले में किराना दुकान बंद रहेगी। पूर्व अनुसार किराना सामग्री की होम डिलीवरी की व्यवस्था लागू रहेगी।



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