उज्जैन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण के कारण लाकडाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सूरक्षा सुनिष्चित करने हेतु निर्देष दिये गये है कि ऐसे पात्र पर्चीविहीन/छुटे हुयें गरीब परिवार की पात्रता संबंधी दस्तावेज जारी नही होने अथवा दस्तावेज पूर्ण ना होने तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर नही बन पाने के कारण हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रतापर्ची जारी करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ऐसे परिवारो का सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कर उन्हें शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राषन सामग्री गेहूॅ चावल वितरण किया जाए ।
ऐसे गरीब हितग्राहियों को नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ ग्राम पंचायत में अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये आवेदन करने तथा पात्रता पर्ची प्राप्त करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-
- ➡️ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियाॅ (पात्रता श्रेणी 1-ए.ए.वाय, 2-बी.पी.एल, 3-सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर, 4-भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल कार्ड धारक, 5-मजदूर सुरक्षा कार्ड धारक, 6-वनधिकार प्राप्त पट्टाधारी, 7-साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक कार्ड धारक, 8-शहरी घेरुलू कामकाजी महिला कार्ड धारक, 9-होकर (फेरीवाला) कार्ड धारक, 10-बीड़ी श्रमिक, 11-भूमिहीन कोटवार, 12-बुनकर एवं शिल्पी, 13- केशशिल्पी कार्ड धारक, 14-एचआईवी (एड्स) संक्रमिक व्यक्ति, 15-रेलवे में पंजीकृत कुली, 16-बंद पड़ी मिलों में पूर्ब नियोजित श्रमिक, 17-एमआर/ एमडी, 18-हम्माल एवं तुलावटी योजना कार्ड धारक, 19-वृद्धाश्रम, 20-अनाथ आश्रम, 21-अनुसूचित जनजाति, 22-अनुसूचित जाति, 23-चालक परिचायक 24-मत्स्य पालन कार्ड धारक) के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का निर्धारित आवेदन सह-घोषणा पत्र नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होगा। हितग्राहियों की सुविधा के लिये प्रत्येक नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ ग्राम पंचायत में निर्धारित आवेदन सह-घोषणा पत्र उपलब्ध रहेंगे।
- ➡️ परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, यदि परिवार की समग्र आई जारी नही हुई है तो सत्समय की नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ ग्राम पंचायत द्वारा समग्र आईडी निर्मित की जावेगी।
- ➡️ नवीन आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नही है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध होंगे वे आधार नंबर उपलब्ध कराने होंगे। आवेदन आवेदन सह-घोषणा पत्र के साथ में परिवार के एक सदस्य का सही मोबाईल नंबर उपलब्ध कराना होगा।
- ➡️ अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये वे परिवार अपात्र होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित उक्त 24 प्रकार की पात्रता श्रेणी अंतर्गत आर्हता नही रखते हो, नवीन आवेदक परिवार या उसके किसी भी सदस्य का नाम पूर्व से जारी पात्रता पर्ची में नाम शामिल हो।
- ➡️ नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहियों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित बिन्दुओं में 2 दिवस में सत्यापन का कार्य पूर्ण कर एम राषन मित्र पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा।
- ➡️ ऐसे नवीन आवेदक परिवार जो नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ ग्राम पंचायत के सत्यापन में पात्र पाये जाते है उनकी अस्थाई पात्रता पर्ची आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत एनआईसी द्वारा साप्ताहिक रूप से अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जावेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची 3 माह तक के लिये वैध होगी। 3 माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यो के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर उन्हे स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।
- ➡️ ऐसे नवीन आवेदक परिवार को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाएगी।
- ➡️ ऐसे नवीन अस्थाई पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से अस्थाई पात्रता पर्ची जारी हाने के माह से राषन की पात्रता होगी। परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से राषन वितरण किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त PMGKAY योजनान्तर्गत अंतर्गत माह मई एवं जून, 2021 का कुल 10 किलोग्राम राषन निषुल्क वितरण किया जावेगा।
- ➡️ हितग्राहियों को आवेदन प्राप्त करने एवं राषन वितरण में कोविड-19 के बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकाल एवं सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।