उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने एकता केलोदिया 26 वर्ष निवासी निमनवासा उज्जैन तथा राजश्री मालवीय 23 वर्ष निवासी नागेश्वर धाम उज्जैन को रेमडेसीवीर इंजेक्शन एवम अन्य दवाइयों की कालाबाजारी करने के कारण चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 180 की धारा 3 ( 1)(2) के अधीन कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए केंद्रीय जेल उज्जैन में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों महिलाओं ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अवैध रूप से रेमडेसीवीर इंजेक्शन एवं अन्य दवाइयों की कालाबाजारी की तथा कोरोना मरीजों एवं जनता को अधिक कीमत पर इंजेक्शन एवं दवाई बेचने का कृत्य किया ।उसके इस कृत्य से संक्रमित मरीजो पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पा रहा था। उक्त व्यक्ति का महामारी के दौर में स्वतंत्र घूमना आमजन के स्वास्थ्य शांति के लिए घातक होने से कलेक्टर द्वारा दोनों महिलाओं को 6 माह के लिए केंद्रीय जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।
इंजेक्शन व दवाओं की कालाबाजारी करने पर दो महिलाओं को 6 महीने के लिए जेल में निरुद्ध किया