अशोक हॉस्पिटल बड़नगर पर 50000 रु का अर्थदंड आरोपित

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर बड़नगर के शिकायतकर्ता श्री कपिल यादव द्वारा की गई शिकायत एसडीएम द्वारा की गई जांच में सत्य पाए जाने पर बड़नगर के अशोक हॉस्पिटल पर 50000 का अर्थदंड आरोपित किया है।

       उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता कपिल यादव द्वारा शिकायत की गई कि मरीज प्रभु लाल यादव अशोक हॉस्पिटल बड़नगर में भर्ती रहे और उनसे जिला प्रशाशन द्वारा निर्धारित पैकेज से अधिक राशि का बिल वसूला गया । कलेक्टर ने उक्त शिकायत की जांच बड़नगर एसडीएम को सौंपी जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत अशोक हॉस्पिटल बड़नगर पर 50000 रु का अर्थदंड आरोपित किया गया है ।साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 30 32 दिनांक 6 मई 2021 का उल्लंघन पाए जाने पर अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिनता निवारण अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 270 के अंतर्गत दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराया जाकर अस्पताल के लाइसेंस करने की कार्रवाई की जाएगी।

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