- उज्जैन पुलिस द्वारा कोविड महामारी की चैन ब्रेक करने हेतु नई पहल– होम क्वारन्टीन में रह रहे 300 लोगो की जांच की गई। यू
- होम आईसोलेशन में रह रहे पेशेंटस पर रहेगी 24 घंटे पुलिस की पैनी नजर।
- होम आईसोलेशन में न रहकर व कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अब तक 11 आरोपीयो के विरुद्ध प्रकरण दर्ज।
उज्जैन। पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के निर्देशन, मार्गदर्शन मे कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने हेतु पुलिस/प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है।
कोविड महामारी को रोकने हेतु निरंतर निर्देश दिये जा रहे हैं। निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुभाग (अनुभाग कोतवाली अनुभाग जीवाजीगंज, अनुभाग माधवनगर, अनुभाग नानाखेड़ा) चेकिंग मोबाइल द्वारा घरों में किए गए सभी आइसोलेट पॉजिटिव केसेस चेक किए गए। यदि होम क्वारनटाइन किया गया पेशेंट घर से बाहर या अनुपस्थित मिलता है तो संबंधित थाने द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सभी सीएसपी अपने अपने क्षेत्र में प्रतिदिन की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। व श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्यवाही की जावेगी।
उक्त निर्देशों के परिपालन में प्रतिदिन चेकिंग के दौरान थाना देवास गेट 01, थाना नागझिरी 01, थाना जीवाजीगंज 07, थाना कोतवाली 01, थाना नीलगंगा 02 कुल 11 आरोपी अनुपस्थित पाए गए —
1. अनुराग पिता सोमनाथ बेनर्जी निवासी 76 विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन।
2. इशिता बनर्जी पिता अनुराग बनर्जी निवासी 76 विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन ।
3. कमलेश पिता बद्री पांचाल निवासी मुल्लापुरा उज्जैन।
4. मुरलीधर पांचाल पिता मुकुंद राम पांचाल।
5. रमेश पांचाल पिता नंदराम पांचाल उज्जैन।
6.राजकुमार जैन पिता देवीचंद जैन निवासी पटवा बाखल लाखेड़वाडी उज्जैन।
7. पल्लवी जैन पति राजकुमार जैन निवासी पटवा बाखल लाखेड़वाडी उज्जैन
8.संतोष कतलाना निवासी 09 कलाल सेरी शंकराचार्य मार्ग उज्जैन।
9.दिनेश पिता लालचंद राका निवासी 26/27 प्रेम परिसर उज्जैन।
10. पिंटू पिता कल्याण सिंह निवासी 259 डी इंदौर गेट उज्जैन।
11. दीपचंद पिता दयाराम निवासी सी 35 अभिलाषा कॉलोनी हामूखेड़ी उज्जैन।
निम्न व्यक्तियो द्वारा होमआइसोलेट होने पर भी घर में होना नहीं पाया गया। उक्त व्यक्तियो द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार कोविड-19 पेशेट होने के बावजूद होम आईसोलेशन में न रहकर अन्यत्र चले जाने से महामारी फैलने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता। निम्न व्यक्तियो द्वारा किया गया कृत्य धारा 188,269,270 भादवि का दण्डनीय होने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।