रेमडीसिविर की कालाबाजारी करने वाले 8 व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही की गई

उज्जैन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश एवं कोरोना मरीजों को आसानी से रेमडीसिविर इजंक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने व गैर-कानूनी कार्यवाहियों पर रोक लगाने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान अवैध रूप से रेमडीसिविर इंजेक्शन एवं अन्य दवाईयों की कालाबाजारी कर कोरोना मरीजों एवं आम जनता को अधिक कीमत पर इंजेक्शन एवं दवाई बेचने के कारण कुल आठ व्यक्तियों पर रासुका लगा दी है।

उक्त आठ आरोपियों द्वारा मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हैं, अत: उक्त व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु इनको निरूद्ध रखा जाना आवश्यक होने से उक्त सभी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिन अपराधियों पर रासुका लगाया गया है, उनमें वैभव पिता विजय पांचाल उम्र 19 वर्ष निवासी महिदपुर रोड, भानुप्रताप पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पांदा जिला देवास, हरिओम पिता शान्तिलाल आंजना उम्र 19 वर्ष ग्राम पोलायखुर्द अकोदिया जिला शाजापुर, कुलदीप पिता सुनील चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी पिपलौदा उन्हेल सभी का हाल मुकाम एलांस सिटी उज्जैन, लोकेश पिता श्यामलाल आंजना उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बटवाड़ी थाना अकोदिया शाजापुर, प्रियेश पिता विनोद चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी मिशन कम्पाउंड देवास रोड उज्जैन, राजेश पिता जयराम नरवरिया उम्र 25 वर्ष निवासी हामूखेड़ी देवास रोड उज्जैन, सरफराज शाह पिता शाहिद शाह उम्र 22 वर्ष निवासी टोंककला देवास हाल मुकाम देशमुख अस्पताल के सामने उज्जैन शामिल हैं।



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