धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी; ज्वेलरी एवं कपड़े की दुकानों के लिए भी समय निर्धारित

उज्जैन। शनिवार 17  अप्रैल को आयोजित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय के  परिप्रेक्ष में कलेक्टर श्री  आशीष सिंह ने विगत 12 अप्रैल को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा में कोरोना कर्फ्यू हेतु नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

1. कोरोना कर्फ़्यू  आदेश 19 अप्रैल की  सुबह 6:00 बजे से  26 अप्रैल सुबह 6 बजे  तक प्रभावी रहेगा। कोरोना  कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार की गतिविधियां व  किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन , मैदान , सामाजिक परिसर , मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक , शॉपिंग मॉल , शैक्षणिक संस्थान , क्रीड़ा स्थल ,जिम , धरना प्रदर्शन, ज्ञापन , जुलूस  आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

2 . उज्जैन नगर के समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद कर दिए गए हैं ।  सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन हेतु केवल पंडित  ,पुजारी ,इमाम ,पादरी , ज्ञानी को उपासना स्थल  में आवागमन की अनुमति रहेगी ।

3   उज्जैन नगर के  सभी व्यवसायिक  प्रतिष्ठान , सुपर स्टोर/शॉपिंग मॉल एवं इस श्रेणी के समस्त प्रतिष्ठान एवं शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी।

प्रतिबंध में प्रदान की गई शिथिलता :- 

1  उज्जैन शहर के थोक  व   खेरची किराना दुकानें  ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, गैस एजेंसी , आटा चक्की,निजी कोरियर सेवाएं ,पशु आहार , थोक  फल एवं सब्जी मंडी आदि अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान केवल प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही खोले जा सकेंगे । इस दौरान प्रतिष्ठान के अंदर दुकानदार को छोड़कर एक समय में अधिकतम 5  ग्राहक  उपस्थित रह सकेंगे । उक्त अवधि में अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां, दुकानें व कार्य प्रतिबंधित रहेगा ।

1A वैवाहिक कार्यक्रम की दृष्टि से ज्वेलरी की दुकान है व कपड़ा दुकान निर्धारित अवधि प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी  संबंधित दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन घरों में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित हैं उन्हें ही सामान प्रदान  किया जाए ।इस हेतु  दुकानदार ग्राहक की  वैवाहिक पत्रिका  देखकर ही सामान प्रदान करेंगे।

2  लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी, फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी फल विक्रेता  हाथ ठेले के माध्यम से प्रातः 8  बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलायमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग ,मास्क  धारण करने आदि की शर्त पर फल एवं सब्जी का  विक्रय  उपभोक्ताओं  को कर सकेंगे। थोक फल व सब्जी मंडी से आमजन को फुटकर विक्रय  पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

3  दूध की दुकाने ,  दूध हाकर्स,  दूध डेयरी (केवल दूध) सुबह  8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं शाम 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुली रहेगी।

4  सभी विनिर्माण उद्योग एवं उद्योगों में तैयार माल एवं कच्चे माल का परिवहन चालू रहेगा । आवागमन में सुविधा हेतु विनिर्माण उद्योग में संलग्न मजदूरों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करना आवश्यक होगा । प्रतिदिन शाम को औद्योगिक श्रमिकों को परिचय पत्र के आधार पर अपने घर पर लौटने की अनुमति रहेगी। 

5  केंद्र एवं राज्य के सभी शासकीय ,अर्ध  शासकीय कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित शेड्यूल व  स्थानीय आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे । कार्यालय में उपस्थिति शासन के निर्देशानुसार रहेगी तथा कर्मचारी केवल  आंतरिक  कार्यालयिन  कार्य कर सकेंगे । उक्त  सेवाओ से संबंधित व्यक्तियों को आवागमन हेतु अपने पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होंगे।

6 शासन  द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूर्ववत निरंतर जारी रहेगा।

7  मंडी एवं निर्धारित स्थानों पर शासन द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। इस कार्रवाई में संलग्न  कर्मचारी, अधिकारी,  हम्माल,  तुलावटी एवं विक्रयकर्ता कृषक तथा वाहन आदि उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

8  इमरजेंसी सर्विसेस जैसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल , मेडिकल स्टोर, एटीएम आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

9  शवयात्रा  में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

10.  शादी/वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति के साथ अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

11. परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

12. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले नागरिकों को टिकट दिखाए जाने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी।

उल्लेखनीय है कि अन्य निकायों की व्यवस्था हेतु जारी किए गए आदेश के तहत तय किया गया है कि जिला स्तर से भिन्न अन्य नगरीय निकायों में संबंधित अनुभाग दण्डाधिकारी अपने स्तर से अत्यावश्यक सेवाओं हेतु बाजार खुले रखने के समय का निर्धारण करने हेतु सक्षम रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। पूर्व में 11 एवं 12 अप्रैल 2021 को धारा 144 के तहत जारी शेष प्रतिबंधात्मक आदेश की कंडिकाएं यथावत रहेंगी।



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