समारोह कार्यक्रम में एक दिवसीय विदेशी मदिरा लायसेंस ऑनलाइन मिलेंगे

उज्जैन। आबकारी नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घरों, पार्टीलॉन एवं होटलों आदि में निजी कार्यक्रमों/विवाह कार्यक्रमों में मदिरा परोसने के सम्बन्ध में एक दिवसीय विदेशी मदिरा लायसेंस आवेदन प्राप्ति एवं निराकरण के लिये एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके लिये पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल का यूआरएल excise.mponline.gov.in है।

आबकारी नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि उज्जैन जिले में निजी कार्यक्रमों, विवाह कार्यक्रमों आदि में अपने मेहमानों को विदेशी मदिरा परोसने के लिये एफएल-5 लायसेंस आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। एफएल-5 लायसेंस प्राप्त करने के लिये कार्यक्रम दिनांक से कम से कम चार दिवस पूर्व उक्त पोर्टल पर आवेदन किया जाना आवश्यक है। आवेदन ध्यान रखें कि उज्जैन नगर में घोषित पवित्र क्षेत्र से बाहर मप्र आबकारी अधिनियम के सामान्य प्रयोग के नियम-1 अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार राजमार्गों से निर्धारित दूरी पर ही प्रस्तावित स्थान के लिये लायसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे। कार्यक्रम में परोसे जाने वाली विदेशी मदिरा कार्यक्रम स्थल के निकटतम विदेशी मदिरा दुकान से क्रय किया जाना अनिवार्य है। निकटस्थ विदेशी मदिरा दुकान का विवरण जारी किये जाने वाले ऑनलाइन लायसेंस में अंकित होता है। विस्तृत जानकारी के लिये सहायक आबकारी आयुक्त से या excise.mponline.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। आबकारी विभाग द्वारा 31 दिसम्बर 2020 एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर कड़ी निगाह रखी जाने की तैयारी की गई है। जिले में पार्टी आदि में अवैध रूप से मदिरा परोसने एवं विक्रय करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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