विवाह आयोजनों में नहीं मिलेगी प्रोसेशन निकलने की अनुमति


उज्जैन। कोरोना संक्रमण के बाद देवउठनी ग्यारस से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होने वाले हैं, विवाह आयोजन के लिये शासन ने गाइड लाइन का पालन करते हुए अनुमति तो दी है, लेकिन शहर में अचानक बढ़े कोरोना मरीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोपहर में होटल, गार्डन व धर्मशाला संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें नियमों से अवगत कराया साथ ही स्पष्ट किया कि विवाह आयोजन में प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं होगी।


कोरोना संक्रमण की वजह से आखातीज के आसपास विवाह के शुभ मुहूर्तों में कई लोग विवाह आयोजन नहीं कर पाये थे, उन्होंने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दिया था। अब जबकि देवउठनी ग्यारस के बाद गिनती के शुभ मुहूर्तों में ही विवाह आयोजित होना है ऐसे में शासन द्वारा कोरोना गाइड लाइन भी जारी कर दी है। सुबह पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने होटल, धर्मशाला व गार्डन संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया जिसमें संचालकों के साथ मैनेजर भी मौजूद रहे। एएसपी अमरेन्द्र सिंह ने बताया कि शादी समारोह में निकलने वाले प्रोसेशन की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अलावा आयोजन स्थलों के स्पेस के मान से मेहमानों की संख्या का निर्धारण भी किया जायेगा। शादी समारोह आयोजित करने वालों के साथ होटल, धर्मशाला व गार्डन संचालकों को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें सेनेटाइजर से लेकर मास्क लगाने के नियम लागू रहेंगे।



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