उज्जैन। संभागायुक्त श्री आनंद कुमार शर्मा ने नगर निगम आयुक्त उज्जैन के प्रस्ताव पर सहायक आयुक्त नगर निगम (मूल पद राजस्व निरीक्षक) श्री सुबोध जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री जैन का मुख्यालय सन्युक्त संचालक नगरीय प्रशासन नियत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त नगर निगम श्री क्षितिज सिंघल द्वारा संभागायुक्त को भेजे गए प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि विगत 14 एवं 15 अक्टूबर की अवधि में कथित रूप से डीनेचर्ड स्पिरिट का सेवन करने से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया नगर पालिक निगम उज्जैन के अन्य कर विभाग में कार्यरत कुशल अस्थाई श्रमिक सिकंदर तथा स्वास्थ्य विभाग में अस्थाई सफाई श्रमिक गब्बर उर्फ अब्दुल शकील की संलिप्तता पाए जाने पर थाना खारा कुआं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त दोनों श्रमिक सहायक आयुक्त श्री सुबोध जैन के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्यरत रहे हैं। उपरोक्त घटना से स्पष्ट होता है कि प्रभारी सहायक आयुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण नहीं था। श्री सुबोध जैन का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कर कदाचरण की श्रेणी में आता है। संभागायुक्त ने उक्त लापरवाही के चलते श्री सुबोध जैन को निलंबित कर दिया है।