मोहर्रम के अवसर पर चल समारोह, ताजियों के प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आगामी मोहर्रम के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन एवं गृह मंत्रालय मप्र शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ताजियों की स्थापना, प्रदर्शन एवं चल समारोह पर रोक के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को दिये हैं। कलेक्टर ने राज्य शासन की गाईड लाइन के बारे में ग्राम स्तर तक अवगत कराने एवं प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।


कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 30 अगस्त को मोहर्रम के   मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी सभी एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मोहर्रम के अवसर पर जुलूस एवं ताजियों के प्रदर्शन तथा कत्ल की रात व मेहंदी की 


रात निकलने वाले जुलूसों के साथ ताजिये देखने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है।


कलेक्टर ने कहा है कि ताजियों का सार्वजनिक जगह पर रखना और उनका आम जनता द्वारा दर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। ताजियों के घोड़े, अखाड़े, बुर्राक, दुलदुल, छबील आदि का प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही हलीम खिचड़ा बनाकर वितरण भी नहीं किया जाएगा।


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