चाय-नाश्ते की दुकानें खोलने की अनुमति; मॉर्निंग वॉक वालो पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा

  • नाश्ते की दुकानें प्रातः 7:00 से 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति

  • कर्फ्यू का समय रात्रि 9:00 बजे से सुबह 7  बजे तक रहेगा

  • पेट्रोल पंप रात्रि 9:00 बजे तक खुले  रहेंगे


     उज्जैन।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी कर कोरोनावायरस  संक्रमण  के फैलाव को रोकने के लिए लागू किए गए कर्फ्यू  एवम लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील देते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में पेट्रोल पंप प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुले रखने, चाय नाश्ते की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। चाय नाश्ते की दुकानो  में बैठकर चाय नाश्ता करना  प्रतिबंधित किया गया है। नाश्ता पैक करवा कर लोग घर ले जा सकेंगे। इसी तरह रात्रि कालीन कर्फ्यू का समय रात्रि 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्फ्यू का प्रतिबंध मेडिकल इमरजेंसी, अत्यावश्यक सेवा, मीडिया कर्मियों एवं मॉर्निंग वॉक करने वालों पर लागू नहीं होगा।


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