सोशल डिस्टेंसिंग अधिकारी नियुक्त

       उज्जैन। कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी आशीष  सिंह ने मध्य प्रदेश डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों के तहत  जिले में सोशल डिस्टेंसिग ऑफिसर नियुक्त  करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
    जारी आदेश के अनुसार शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय में कार्यालय प्रमुख, बैंक में शाखा प्रबंधक, उपार्जन खरीदी केंद्रों पर उपार्जन खरीदी केंद्र प्रभारी, कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव एवं निजी संस्थान में संस्था प्रमुख को सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिसर अपने-अपने कार्यालयों एवं परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करवाएंगे साथ ही कार्यालय, संस्था एवं परिसर में आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए साबुन से हाथ धोने एवं हैंड सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय संस्था परिसर में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से कार्यालय  के  कक्षो को  सेनेटाइज  करेंगे। संबंधित संस्था प्रभारी द्वारा उक्त व्यवस्थाओं का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के तहत  दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।


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