शहर के और 9 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट एरिया घोषित


उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के पानदरिबा थाना महाकाल, रामी नगर थाना माधव नगर, आगर रोड अहमद नगर थाना चिमनगंज, बेगमबाग थाना महाकाल, महाश्वेता नगर थाना माधव नगर, ब्राह्मणवाड़ा निजातपुरा थाना कोतवाली, भुवनेश्वरी कॉलोनी थाना चिमनगंज, शंकराचार्य मार्ग थाना खाराकुंआ तथा हनुमान नाका गधा पुलिया थाना नीलगंगा के चिन्हित किये गये क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। प्रत्येक कंटेनमेंट एरिया के लिये इंसीडेंट कमांडर पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी की नियुक्ति की गई है।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम के झोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।


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