प्रवासी श्रमिकों की यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की जायेगी

      उज्जैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश राज्य में यदि प्रवासी मजदूरों की अपने राज्य के लिये प्रस्थान करने के दौरान आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा गंभीर रूप से घायल प्रवासी को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की जायेगी। इस आशय के आदेश अपर मुख्य सचिव मप्र शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं।


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