कांग्रेस विधायक व समर्थकों को किया जमानत पर रिहा


      उज्जैन। गत दिवस 13 मई को कांग्रेस के दो विधायको महेश परमार एवं मनोज चावला व उनके साथ वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सोनू शर्मा, कमल किशोर त्रिवेदी, निजाम काजी द्वारा कर्फ्यू एवं लॉक डाउन का, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुए महाकाल मंदिर से भोपाल तक की यात्रा के लिए 'अदर ट्रैवलर स्ट्रैंडेड' के अंतर्गत ई-पास प्राप्त कर राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की गई थी। उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेश के उल्लंघन करने पर थाना महाकाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0387/2020 अंतर्गत धारा 188, 269, एवम  270 में प्रकरण दर्ज कर भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया था। 


       गिरफ्तारी के पश्चात प्रशासन ने 500 रुपये का मुचलका भर कर रिहा करने का बोला, किंतु कांग्रेसियों द्वारा बिना शर्त के रिहा करने की मांग की गई। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नजर पड़ते ही उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने प्रतिनिधि के रूप में आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को पूरा मामला समझने व सुलझाने के लिए उज्जैन भेजा। जीतू पटवारी के आने पर उक्त सभी को जमानत पर रिहा किया गया। 


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