- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता जो तीन महीने का राशन ले चुके है फ़ूड पैकेट न ले, गरीबो मजदूरों को लेने दे
उज्जैन। जिला प्रशाशन द्वारा बताया गया है कि कोरोना वायरस (covid-19) रोग के फेलने को रोकने हेतु लाॅकडाउन अवधि में आवागमन के साधनों को बंद किये जाने के कारण जो परिवार अपने निवास स्थान से अन्यत्र रूके हुयें है अथवा जो बे-घर, बेसहारा है केवल उन्हीं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं/सामाजिक संस्थाओं दानदाताओं द्वारा भोजन पैकेट बनाकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।जिसका आवश्यक समन्वय जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ताकि बेघर, बेसहारा को भोजन पैकेट उपलब्ध हो सकें। स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा निःशुल्क भोजन पैकेट जरूरतमंदो के लिये प्रतिदिन उपलब्ध कराये जा रहे है।
यह देखने में आ रहा है कि संपन्न लोग, उचित मूल्य की दुकान से मार्च, अपे्रल, मई तीन में का माह मार्च में राशन प्राप्त करने वाले लोग भोजन पैकेट गलत जानकारी देकर प्राप्त करने के लिये मांग कर रहे है जो उचित नही है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न दानदाताओं से सामग्री एकत्र करके बे-घर, बेसहारा जरूरतमंदो के लिये निशुल्क भोजन पैकेट दिये जा रहे है । इस कार्य कि जिला प्रशासन की टीम द्वारा आवश्यक समन्वय एवं माॅनिटरिंग भी की जा रही है।
पात्रता पर्ची वाले भी मांग न करे
ऐसे परिवार जो पात्रता पर्ची पर उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर रहे है उन्हे सूचित किया जाता है कि भोजन पैकेट की अनावष्यक मांग न करें एवं तीन महिने को जो गेहूॅ चावल का खाद्यान्न दिया गया है उसका उपयोग करे। ताकि भोजन पैकेट अन्य जरूरतमंदो तक पहुचाई जा सके। ऐसे हितग्राही जो तीन माह का राषन प्राप्त कर चुके है और भेाजन पैकेट प्राप्त करते है तो भविष्य में उनकी राशन पर्ची निरस्त हो सकती है।
कॉलोनाइजर, ठेकेदार स्वयम मजदूरों की व्यवस्था करें
शासन के स्पष्ट निर्देष है कि खदानों, कालोनाइजर, ईट भट्टो के ठेकेदार एवं अन्य ठेकेदार अपने नियमित मजदूरों को भेाजन पैकेट की व्यवस्था स्वयं करें और उनके द्वारा लगाये गये नियोजित श्रमिक को शासन निर्देषानुसार दैनिक मजदूरी का भुगतान भी सुनिष्चित करें एवं उनके नियोजित श्रमिक के दैनिक भोजन की समूचित व्यवस्था सुनिष्चित करें। कहीं भी मजदूरो को भुगतान नही करने उनके भोजन की व्यवस्था नही करने की शिकायत प्राप्त होने पर तथा जिला प्रशासन के स्वतः संज्ञान में आने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही संबंधित ठेकेदार नियोजनकर्ता के विरूद्ध की जाएगी। जिसके लिये पूर्ण रूपेण वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
स्वयं सेवी संस्थाए सूचना उपलब्ध करवाए
उज्जैन शहर में जितनी भी स्वयं सेवी संस्थाऐ निःषुल्क भोजन पैकेट बनाकर वितरित कर रही है उन्हे सुचित किया जाता है कि कृपया भोजन पैकेट बनाने का स्थान, बनाने में लगे व्यक्तियो की संख्या, भोजन पैकेट की संख्या, वितरण स्थान गली मोहल्ला वार्ड की जानकारी प्रतिदिन वाट्सअप या उचित माध्यम से जिला खाद्य कार्यालय कोठी पैलेस में उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें, इसके लिये जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0734-2510967 एवं 9826096515, 94288013 तथा मेल आई.डी. foodoffujj@nic.in देवें एवं भोजन पैकेट के वितरण इत्यादी हेतु कोविड कोरोना-19 की गाईड लाईन का पूर्णतः पालन करें एवं सुरक्षा मास्क सेनेटाईजर सोषल डिसटेनसिंग का पूर्णतः पालन किया जावें। यदि कहीं इसका पालन करना नही पाया जाता है तो प्रषासन द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी एवं कोरोन कोविड-19 के संक्रमण के लिये वे उत्तरदायी भी हो सकेंगे।