उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्र ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 17 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा स्थगित करने के आदेश विगत 29 मार्च को जारी किये गये थे। तदनुसार पंचक्रोशी यात्रा स्थगित रहेगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि इस यात्रा के लिये कोई भी व्यक्ति उज्जैन शहर में न आये।
पंचकोशी यात्रा स्थगित रहेगी