उज्जैन। राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश है कि खदानों, कालोनाइजर, ईट भट्टो के ठेकेदार एवं अन्य निर्माण ठेकेदार अपने नियमित मजदूरों को भोजन पैकेट की व्यवस्था स्वयं करें और उनके द्वारा लगाये गये नियोजित श्रमिक को शासन निर्देशानुसार दैनिक मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित करें। कहीं भी मजदूरो को भुगतान नही करने उनके भोजन की व्यवस्था नही करने की शिकायत प्राप्त होने पर तथा जिला प्रशासन के स्वतः संज्ञान में आने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही संबंधित ठेकेदार नियोजनकर्ता के विरूद्ध की जा सकेगी जिसके लिये पूर्ण रूपेण वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
स्वयंसेवी संस्थाएं जानकारी उपलब्ध करायें
उज्जैन शहर में जितनी भी स्वयं सेवी संस्थाऐ निःशुल्क भोजन पैकेट बनाकर वितरित कर रही है उन्हे सूचित किया गया है कि वे भोजन पैकेट बनाने का स्थान, बनाने में लगे व्यक्तियो की संख्या, भोजन पैकेट की संख्या, वितरण स्थान गली मोहल्ला वार्ड की जानकारी प्रतिदिन वाट्सअप या उचित माध्यम से जिला खाद्य कार्यालय कोठी पैलेस में उपलब्ध करायें।
इसके लिये जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0734-2510967 एवं 9826096515, 94288013 तथा मेल आई.डी. foodoffujj@nic.in पर देवें एवं भोजन पैकेट के वितरण इत्यादी हेतु कोविड कोरोना-19 की गाईड लाईन का पूर्णतः पालन करें एवं सुरक्षा मास्क सेनेटाईजर सोशल डिसटेनसिंग का पूर्णतः पालन किया जावें।
यदि कहीं इसका पालन करना नही पाया जाता है तो प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी एवं कोरोन कोविड-19 के संक्रमण के लिये वे उत्तरदायी भी हो सकेंगे।