नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का समझौता हेतु बैठक संपन्न

मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ित पक्ष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है - जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन


उज्जैन। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान आर.के. वाणी साहब के निर्देशन में जिला न्यायालय भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री अरविंद कुमार जैन की अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मण्डलोई के समन्वय में मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरणों को समझौता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराने के उद्देश्य से यूनाईटेड इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी, ओरिएंटल इंश्यारेंस बीमा कंपनी एवं समस्त निजी बीमा कंपनी के अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं आवेदक अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपस्थित समस्त संबंधितों को जिला न्यायाधीश श्री श्री अरविंद कुमार जैन द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के संबंध में बीमा कंपनियों के अधिकारियों/क्लेमेंट अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान श्री अरविंद कुमार जैन ने संबंधित अधिवक्ताओं से कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना से जनित स्थायी क्षति एवं मृत्यु के मामलों में संबंधित के परिवार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता एवं समाधान का रास्ता निकालकर पीड़ित पक्ष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है।

    उक्त बैठक में सचिव श्री अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मण्डलोई, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री सुधीर मोढ़, सहा. प्रबंधक श्री सुनील व्यास, यूनाईटेड इंश्योरेंस के मंडल प्रबंधक श्री एन.के. तिलकर, श्री कैलाश रायकवार, नेशनल इंश्योरेंस के मण्डल प्रबंधक श्री अरविंद वानखेड़े तथा बीमा कंपनी के अधिवक्तागण श्री राजेश बढ़ेरा, श्री हेमचंद्र नाईक अन्य अधिवक्तागण श्री द्वारिकाधीश चौधरी, श्री मनोहरलाल राठौर, श्री सचिन मूणत, श्री विनय कुमार ओझा, श्री प्रकाशचंद्र सैनी, श्री मनोजसिंह भदौरिया अन्य क्लेमेंट तथा आवेदक पक्ष की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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