महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश

उज्जैन। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान चलचित्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी श्री महेश परमार को 5 जुलाई को नोटिस जारी करने बाद भी 5 जुलाई व 6 जुलाई को लगातार विज्ञापन विभिन्न अखबारों में प्रकाशित करना पाये गये हैं, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 एवं मप्र स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम-1964 अद्यतन-2014 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए महापौर प्रत्याशी श्री महेश परमार के विरुद्ध निर्वाचन अपराध की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के लिए टी आई माधवनगर को निर्देश दिए है।

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