निर्वाचन के तहत शराब बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश

कलेक्टर ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के तहत शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने सहायक आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत जनपद पंचायत क्षेत्रों में मतदान दिवस 25 जून, एक जुलाई और 8 जुलाई को शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जायें तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाये। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें उपरोक्तानुसार बन्द रखी जायें। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पांच किलो मीटर की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी उपयुक्तानुसार बन्द रखी जायें।

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