आज से उज्जैन में दोनों तरफ की दुकानें खुलेगी
  • आज 11 जून से ही संपूर्ण बाजार खुलेगा लेफ्ट राइट का नियम तत्काल प्रभाव से समाप्त
  • जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया निर्णय
उज्जैन। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज बृहस्पति भवन में जिले के कोरोना प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जिले से लेफ्ट राइट के नियम को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी दुकाने खोल दी जाए। सभी दुकानें प्रातः 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी ।भगवान श्री महाकालेश्वर ,हरसिद्धि एवं मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों को भी क्रमिक रूप से खोलने का निर्णय लिया गया ।बैठक में शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न पार्क को आमजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद श्री अनिल फिरोजिया ,विधायक श्री पारस जैन, कलेक्टर श्री आशीष सिंह ,पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ,अपर कलेक्टर श्री एसएस रावत, श्री विवेक जोशी एवं श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला मौजूद थे। बैठक में निम्नांकित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए :- 

* आगामी 28 जून से भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ एवं हरसिद्धि मंदिर खोलने के संबंध में निर्णय लिया गया । साथ ही निर्देश दिए गए कि दर्शन की अनुमति का आधार क्या हो इस पर पर्याप्त विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाए । तीन मंदिरों को छोड़ कर के अन्य धार्मिक स्थलों को क्रमिक रूप से दर्शन के लिए खोला जाए ।साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग वैक्सीनेशन करवा कर ही इन धार्मिक स्थानों पर जाएं।

* बैठक में बैंड वालों , हाट बाजार व अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों की समस्या पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की गाइडलाइन जैसे ही 15 जून के बाद प्राप्त होगी तदनुसार इन सभी लोगों के लिए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। मैरिज गार्डन ,मॉल्स के लिए भी राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्यवाही होगी।

* बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण बाजार को खोलने के साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देशित किया जाए कि वह स्वयं और उनके यँहा कार्य करने वाले शतप्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन आगामी 7 दिनों में करवा लें । 7 दिनों के बाद रेंडमली चेक करने पर यदि किसी कर्मचारी या दुकानदार का वैक्सीनेशन होना नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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