उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के तहत धारा-144 के तहत प्रायवेट एम्बुलेंस की किराया दरों को निर्धारित किया है। आदेश के तहत एएलएस एम्बुलेंस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रूपये एवं तत्पश्चात 25 रूपये प्रति किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रूपये और तत्पश्चात 25 रूपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार बीएलएस एम्बुलेंस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रूपये एवं तत्पश्चात 20 रूपये प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 500 रूपये एवं तत्पश्चात 20 रूपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है।
समस्त निजी एम्बुलेंस स्वामियों को उक्त दरों से अधिक किराया लिया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।