उज्जैन। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोग शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 मई से उज्जैन में प्रारंभ होने वाली पंचकोशी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है । साथ ही इस यात्रा के लिए आमजन का एकत्रीकरण प्रतिबंधित कर दिया गया है। एडीएम श्री जितेंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
6 मई से आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा स्थगित