अनलॉक की प्रक्रिया, 1 जून से 15 जून तक नवीन व्यवस्था लागू होगी

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा गत दिवस दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किये हैं। आदेश के अनुसार एक जून 2021 से 15 जून 2021 तक सम्पूर्ण जिले में नवीन व्यवस्था लागू होगी। नवीन व्यवस्था के तहत सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, पूर्णत:प्रतिबंधित रहेंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार एक जून से 15 जून तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। जिले के सभी धार्मिक स्थल पूर्वानुसार आमजन के लिये बन्द रहेंगे। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के सम्पादन हेतु केवल सम्बन्धित पुजारी, पादरी, ज्ञानी, इमाम को उपासना स्थल में आवागमन एवं धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन शामिल हैं।

अन्तिम संस्कार अधिकतम 10 लोगों के साथ करने की अनुमति होगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजकों को सम्बन्धित पुलिस थाने को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगी। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना, हैंडवॉश, सेनीटाइजेशन की व्यवस्था करना, सभी व्यक्ति मास्क पहनें, इन सब बातों को विवाह के आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

उज्जैन जिले में प्रति रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा

सम्पूर्ण उज्जैन जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी। साथ ही सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिवस रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी-फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे

उज्जैन जिले में लोक स्थानीय फुटकर सब्जी-फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के समस्त दुकानदार दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।

‘नो मास्क नो सर्विस’

दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे ‘नो मास्क नो सर्विस’ के सिद्धान्त का पालन करें अर्थात जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा है, उसको दुकानदार कोई सामान विक्रय नहीं करेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा। यदि कोई दुकानदार ‘नो मास्क नो सर्विस’ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर एवं परिवहन के दौरान फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को छह फीट यानी दो गज की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा।

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां, शिथिलता

एक दिन एक साईड की दुकानें, दूसरे दिन दूसरे साईड की दुकानें खोली जा सकेंगी

कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी, आटाचक्की, सेलून, इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट आदि प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रह सकेंगे। इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा अर्थात एक दिन एक साईड की दुकान तथा दूसरे दिवस दूसरे साईड की दुकानें खोली जा सकेंगी। इससे सम्बन्धित पृथक से नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय व ग्राम पंचायत द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी तरह की पाबन्दी नहीं होगी। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल के पालन करते हुए किये जा सकेंगे (रेड झोन कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, केमिस्ट, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल निरन्तर चालू रह सकेंगे।

केवल डेयरी/दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। उक्त दुकानों से शाम 6 से 8 के बीच केवल दूध का ही विक्रय किया जा सकेगा। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, पशु आहार की दुकानें प्रत्येक दिवस खुली रह सकेगी। उक्त दुकानों से कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों की अतिरिक्त अन्य सामग्री विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, कियोस्क सेन्टर नियमानुसार कार्यालयीन दिवस में खुले रहेंगे।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशंस को अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी से जुड़े संस्थान, एमपीआईस, कॉपरेटिव सोसायटी, कैश मैनेजमेंट ऐजेन्सिज के संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों व माल की आवाजाही बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देश के तहत अनुमति रहेगी।

ऑटो रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चारपहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊस की सर्विसेस की अनुमति रहेगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ईकॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।

येलो एवं ग्रीन झोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी के रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे (रेड झोन की पंचायतों को छोड़कर)।

थोक सब्जी, फल-फूल के बाजार केवल थोक खरीदी के लिये खुले रहेंगे। उक्त मंडी से खेरची व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी-अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।

फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टेंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।

समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, केवल आगन्तुकों के लिये खुले रहेंगे तथा उनके रेस्टोरेंट में बैठने की कुल कैपेसिटी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित की जा सकेगी। समस्त प्रकार के रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल कैपेसिटी के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1860 की धारा-188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


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