पीडीएस हितग्रहियों को अप्रैल माह में तीन माह का राशन निःशुल्क होगा वितरण

  उज्जैन। प्रमुख सचिव म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हेतु, सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को निमित खाद्यान्न वितरण किये जाने वाले राषन को उचित मूल्य दुकान से हितग्राही का अंगुठा लगाये बिना/बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन (पीओएस मषीन से समग्र आईडी से वितरण) के आधार पर वितरण से छूट प्रदान की गई है।

      हितग्राहियों को वितरण पौस मशिन  से समग्र आईडी/आधार नम्बर दर्ज करने पर परिवार की राषन की पात्रता प्रदर्षित होने पर मषीन से राषन वितरण किया जावेगा। पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल में मई एवं जून 2021 कुल तीन माह का एक मुष्त राषन निःषुल्क वितरण किया जावेगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल, मई का दो महिने का एकमुष्त राषन ले चंुके है उन्हे माह जून का राषन निःषुल्क पृथक से दिया जायेगा, जिन हितग्राहियों ने अप्रैल महिने का भी राषन नहीं लिया है उन्हें अप्रैल, मई, जून तीन महिने का निःषुल्क राषन दिया जावेगा। उचित मूल्य दुकान पर राषन वितरण हेतु पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/कर्मचारी के उपस्थिति में किया जावेगा, नोडल अधिकारी द्वारा जिन पात्र परिवारों को राषन वितरण कराया जावेगा उनकी सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक/अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी। हितग्राहियों को राषन वितरण के साथ पौस मषीन से पावती अनिवार्यतः दी जावे एवं एक पावती विके्रता द्वारा रिकार्ड संधारित किया जावे । उचित मूल्य दुकानों पर तीन महिने का निःषुल्क राषन वितरण की अंतर विभागीय खाद्य, सहकारिता, राजस्व, पुलिस इत्यादि के फिल्ड अधिकारियों दल बनाकर निंरतर एवं नियमित निरीक्षण कार्यवाही के निर्देष कलेक्टर  श्री आशीष सिंह द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिये गये है।

     जिला स्तरीय उपायुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला आपूर्ति नियंत्रक, नापतौल, वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर का जिला स्तरीय दल उचित मूल्य दुकानों की विषेष निगरानी एवं निरीक्षण के लिए गठित किया गया है। उचित मूल्य दुकानों पर एक समय में अधिक हितग्राही उपस्थित ना हो इसके लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी दुकानों के खुलने के समय में आवष्यक वृद्धि कर सकेंगे तथा पूर्व में जारी कोविड प्रोटोकाॅल के तहत प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर दो सेनिटाईजर बोटल, दो फेसषिल्ड, मास्क एवं दुकान के बाहर गोल घेरे बनाये जाकर प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राषन वितरण के शासन द्वारा निर्देष दिये गये है। हितग्राहियों को राषन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर सीएम हेल्प लाईन 181 एवं जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम नम्बर 0734-2510967 पर अपनी समस्या शिकायत दर्ज करा सकते है।



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