बॉयोडीजल के नाम पर नकली सामग्री का विक्रय पेट्रोल पंप मालिको के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

नागदा के दो बायो डीजल पंप पर  जांच में अनियमिततायें पकड़ी गई

उज्जैन। कलेक्टर  एवं पुलिस अधीक्षक  द्वारा माफिया अभियान में माफिया के विरूद्ध कार्यवाही करने की समीक्षा बैठक में दिए  निर्देशानुसार जिला स्तरीय जाॅच दल द्वारा नागदा में संचालित दो  बायोडीजल पम्प की जाँच कार्यवाही की गई है .  जांच में  बायो डीजल के नाम पर नकली  डीजल बेचा जाना पाया गया। दोनों पंप मालिक के विरुद्ध  प्रकरण दर्ज किया गया है ।  जांच  में पाई गई अनियमितताएं इस प्रकार है  :-  

1-युनाईटेड इंजिनियरिंग बायोफ्यूल नागदा के संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली निवासी नागदा के पास में बायोडीजल पम्प संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही होना पाई गई। 

2 . पम्प के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर कर डेनसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेनसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नही होना पाया गया।  पेट्रोलियम पदार्थ को कपडे़ में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। पंप संचालक द्वारा माह मार्च-21 में लगभग 179000 लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर विक्रय किया जा रहा था । उपभोक्तओं से धोखाधड़ी एवं ठगी की गई। इसप्रकार पंप संचालक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने के कारण उनके वाहनों में खराबी आना सम्भावना  है। पंप संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप पंप संचालित करने के कारण मौके पर पाया गया 483 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त कर पम्प को सीलबंद किया गया। 

3 . पंप संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली निवासी नागदा, पंप प्रोपा. युनुस पिता कासिम अली निवासी नागदा तथा पेट्रोलियम प्रदाय करने वाली फर्म श्री सांई ट्रेडर्स नीमच, महाकाल बायोडीजल अल्कापूरी रतलाम के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 

2-मेसर्स जे.के. बायोडीजल पम्प के संचालक जावेद पिता जाहिद खाॅन निवासी नागदा के पास में बायोडीजल पम्प संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही होना पाई गई। पम्प के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर कर डेनसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेनसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नही होना पाया गया।  पेट्रोलियम पदार्थ को कपडे़ में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। पंप संचालक द्वारा माह मार्च-21 में लगभग 40000 लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर विक्रय किया जा रहा था जो उपभोक्तओं से धोखाधड़ी एवं ठगी की गई। पंप संचालक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने के कारण उनके वाहनों में खराबी आना आशंकित है। पंप संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप पंप संचालित करने के कारण मौके पर पाया गया 524 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त कर पम्प को सीलबंद किया गया। इसप्रकार पंप संचालक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने के कारण उनके वाहनों में खराबी आना   सम्भावित है। पंप संचालक जावेद पिता जाहिद खाॅन निवासी नागदा, तथा पेट्रोलियम प्रदाय करने वाली फर्म श्री सांई ट्रेडर्स नीमच के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 

जाँच कार्यवाही श्री मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा आशुतोष गोस्वामी , श्री मनीष कुमार सेल्स आफिसर आईओसीएल, श्री एस.आर. बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्री दिनेश यादव व श्री नागेश दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा श्री श्याम दुबे नापतौल निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से शामिल थे ।

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