उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5 क, ख के तहत उज्जैन जिले की आठ आदतन अपराधियों को तत्काल प्रभाव से जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिये हैं। उक्त सभी व्यक्ति एक वर्ष तक उज्जैन जिले एवं उससे लगे हुए राजस्व जिले की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे।
कलेक्टर ने जिन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया है, उनमें 1-मो.रफीक पिता बाबू खां ग्राम सादबा कायथा तहसील तराना, 2-महेश पिता राजेश बरगुंडा नागदा, 3-अजय सिंह उर्फ मन्नू पिता शंकरसिंह जादौन नागदा, 4-नीतेश उर्फ पप्पी पिता हीरालाल धानुक निजातपुरा उज्जैन, 5-रवि पिता राजेन्द्र बाली आर्य समाज रोड बहादुरगंज उज्जैन, 6-विशाल उर्फ बिट्टू पिता प्रकाशचन्द्र खंगार प्रकाश नगर नागदा, 7-नीलेश पिता श्यामपुरी गोस्वामी अभिषेक नगर उज्जैन, 8-विशाल उर्फ शिवेन्द्र पिता प्रहलाद लहरी नागदा शामिल है।