अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध 6 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड
उज्जैन। अपर कलेक्टर के द्वारा अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कुल 15 प्रकरणों में मप्र रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम-2019 उप नियम-3(1) का उल्लंघन पाये जाने पर छह लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यह जानकारी सहायक खनिज अधिकारी श्री पटेल द्वारा दी गई।
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