उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-3क के तहत जिले के चार आदतन अपराधियों को थाने में उपस्थित होकर आगामी छह माह तक प्रति सोमवार को हाजरी दर्ज कराने के आदेश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वे प्रति छह माह में अनावेदक की हाजरी का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने जिन चार अपराधियों को थाना हाजरी के आदेश दिये हैं उनमें नासीर पिता यासीन शाह नागदा, एजाज पिता अजीज खान सेठी नगर उज्जैन, अन्तरसिंह पिता भगवानसिंह ग्राम हीड़ी नागदा, हेमन्त पिता संजीव सारवान उज्जैन दरवाजा खाचरौद शामिल हैं।