उज्जैन। कलेक्टर से आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन जिले में निरंतर मिलावट खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने कोर्ट में प्रचलित 18 मिलावट खोरी के विभिन्न मामलों में कुल 23 लाख 75 हजार रु का अर्थदंड करने के आदेश जारी किए हैं ।उक्त आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008, विनिमय अधिनियम 2011 तथा पैकेजिंग एंड लेबलिंग विनिमय 2011 आदि के अधीन किए गए हैं। यदि उक्त संस्थान आरोपित शास्ति निर्धारित समयावधि में न्यायालय में जमा नहीं कराते हैं तो अभियुक्तों के खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित कर अध्यारोपित शास्ति भू राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी।
उज्जैन जिले में 18 मिलावटखोरों पर 23 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया
उज्जैन। कलेक्टर से आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन जिले में निरंतर मिलावट खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने कोर्ट में प्रचलित 18 मिलावट खोरी के विभिन्न मामलों में कुल 23 लाख 75 हजार रु का अर्थदंड करने के आदेश जारी किए हैं ।उक्त आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008, विनिमय अधिनियम 2011 तथा पैकेजिंग एंड लेबलिंग विनिमय 2011 आदि के अधीन किए गए हैं। यदि उक्त संस्थान आरोपित शास्ति निर्धारित समयावधि में न्यायालय में जमा नहीं कराते हैं तो अभियुक्तों के खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित कर अध्यारोपित शास्ति भू राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी।