उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी कर धारा 144 के तहत चाइना डोर के उपयोग, इसके निर्माण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के लिए न तो चायना डोर का निर्माण करेगा, ना ही इसका उपयोग करेगा, न भंडारण करेगा और ना ही विक्रय करेगा. उक्त आदेश का उल्लंघन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
कलेक्टर ने चाइना डोर पर एक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया