विवाह समारोह एवं मेले आदि के बारे में अंतिम आदेश 22 नवम्बर को होंगे जारी

  • राज्य शासन द्वारा 22 नवम्बर को जारी होने वाली गाइडलाइन के अनुसार ही विवाह समारोह एवं मेले आदि के बारे में अंतिम आदेश जारी होंगे 

  • क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से सुझाव भेजने का निर्णय  



 उज्जैन। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक  आज बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। बैठक में विवाह समारोह के आयोजन , मेले के आयोजन एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की गाइडलाइन में जोड़ने के लिए उज्जैन जिले की ओर से  सुझाव भेजे  जाएं।।


    बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री पारस जैन ,कलेक्टर श्री आशीष सिंह ,पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला , ए डी एम श्री  नरेंद्र सूर्यवंशी ,अपर कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह चौहान ,  ए एस पी  श्री  अमरेंद्र सिंह ,मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महावीर खंडेलवाल .,सिविल सर्जन डॉ महेश मरमट ,  श्री  बहादुर सिंह  बोरमुंडला , श्री  विवेक  जोशी  मौजूद थे ।


      बैठक में जिला स्तरीय  क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा राज्य शासन  द्वारा  22  नवम्बर  को  जारी  होने  वाली गाइडलाइन में  शामिल करने  के  लिए   निम्न अनुशंसा प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया  :- 



  •  जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह द्वारा राज्य शासन को अनुशंसा की गई कि विवाह समारोह के लिए 100  के स्थान पर 200 व्यक्तियों को समारोह  में  शामिल होने की  की   छूट  दी जाए। साथ ही विवाह के आयोजन के लिए किसी भी प्रकार की शासकीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होना चाहिए ।

  • समूह द्वारा अनुशंसा की गई है कि विवाह समारोह में बैंड बाजे के साथ कम से कम 50 लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति प्रदान की जाए । इसी तरह विवाह समारोह के आयोजन के दौरान डीजे पर संगीत बनाने की बजाने की अनुमति दी जाए ।

  • जो लोग अपने घरों में रहकर विवाह समारोह करना चाहते  हैं , उन्हें भी विवाह समारोह आयोजित करने की छूट दी जाए.

  • विवाह समारोह रात्रि 10:00 बजे तक आयोजित करने की छूट दी जाए ।

  • सोशल डिस्टेंसिंग एवं निर्धारित संख्या का पालन करते हुए देवउठनी ग्यारस ,बसंत पंचमी एवं अखातीज  के मुहूर्त  पर सामूहिक विवाह की अनुमति प्रदान की जाए ।

  •  कार्तिक मेले के आयोजन को लेकर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की नवीन गाइडलाइन के अनुसार  मेले का आयोजन यदि संभव हो तो किया जाए।

  • बैठक  में  कलेक्टर  श्री  आशीष  सिंह  ने  बताया  कि राज्य शासन द्वारा 22 नवंबर को विवाह एवं अन्य आयोजनों तथा कोरोनावायरस बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों को लेकर नवीन गाइडलाइन जारी की जा रही है  ।इसी तारतम्य में जिला आपदा प्रबंधन समूह द्वारा उक्त अनुशंसा नवीन गाइडलाइन में शामिल करने के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है  ।नवीन गाइडलाइन जारी होने के बाद नवीन  गाइडलाइन के अनुसार ही सभी निर्णय लागू किए जाएंगे।


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