उज्जैन जिले में ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखो का विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध


            उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली  एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 11 नवम्बर 2020 से आगामी 2 माह की अवधि के लिए सम्पूर्ण  उज्जैन  जिले  के क्षेत्रांर्तगत  ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखो का विक्रय एवं उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगा  दिया  है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं उक्त आदेश के उल्लंघन पर  कार्रवाई की जाएगी। यह  जानकारी  अतिरिक्त  जिला दंडाधिकारी  श्री  नरेन्द्र सूर्यवंशी  द्वारा  दी गई।


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