अवैध शराब के निर्माण, व्यापार एवं अन्य अपराधों में लिप्त 8 व्यक्तियों पर रासुका

 उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने  08  आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही कर आज 18 अक्टूबर को केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन में निरूद्ध  करने का आदेश  पारित  किया है। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के  प्रतिवेदन पर अवैध शराब  निर्माण, व्यापार एवं अन्य कई अपराधों में लिप्त रहने के कारण :-


*थाना महाकाल जितेंद्र उर्फ जीतू पिता तेजू कहार .
*थाना महाकाल अशोक पिता तेजू कहार,
*थाना महाकाल राजू मिर्ची उर्फ राजू पिता रामचंद्र कहार ,
*थाना खाचरोद जुझार सिंह पिता शंकर सिंह .
*थानामहाकाल जीवन कहार ,
*थाना नागदा सोनू बागरी ,
*थाना तराना भारत सिंह पिता देवी सिंह,  *थाना उन्हेल गोपाल पिता भुवान बरगुंडा को तत्काल प्रभाव से रा.सु.का. के तहत निरुध्द करने का आदेश पारित किया है।



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