उज्जैन। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेशपर्यन्त प्रत्येक रविवार को जिला उज्जैन सीमा क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू किया गया है। इस अवधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। मॉर्निंग वॉक भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन में दूध डेयरी एवं दूध विक्रय की दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक व शाम में 6 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
उक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, दूध/पेपर बांटने वाले तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन करने की जिले के सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।