संक्रमित व्यक्ति की जानकारी फेसबुक या व्हाट्सअप पर शेयर की तो होगी एफआईआर


       उज्जैन। राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्धी में दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो लोग पॉजीटिव होकर संक्रमित होते हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित नहीं की जाये। भारत सरकार द्वारा तथा राज्य शासन द्वारा संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी के सम्बन्ध में गोपनीयता बरतने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना नियम विरूद्ध है।


            राज्य शासन के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स एवं सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की कोई जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न कराई जाये और यदि पूर्व में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई हो तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी को सार्वजनिक प्लेटफार्म से तत्काल विलोपित कराया जाये।


नाम सार्वजनिक करने पर एफआईआर दर्ज होगी


            कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि कोरोना पॉजीटिव संक्रमित व्यक्ति की जानकारी यदि सार्वजनिक प्लेटफार्म तथा व्हाट्सअप पर शेयर की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जायेगी। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक न की जाये।


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