प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून तक; राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को जारी किये निर्देश 

 उज्जैन। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी में प्रदेश के मूलनिवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, एक मार्च 2020 को या उसके बाद बड़ी संख्या में वापस लौटे हैं के सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून 2020 तक चलाया जायेगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव श्रम श्री राजेश राजौरा ने समस्त कलेक्टर्स को अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना तैयार कर भेजी है। अभियानन्तर्गत श्रमिकों के सर्वे का कार्य ग्राम पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा एनआईसी से विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। मोबाइल एप संबल पोर्टल में एवं गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य के लिये "प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली" को बनाया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकेगा।  


इन श्रेणियों का नहीं होगा सर्वे, सत्यापन, पंजीयन


 जारी निर्देश अनुसार अभियान के दौरान प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो एक मार्च 2020 से पूर्व नियोजित राज्य से मध्यप्रदेश में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आए हैं तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए हैं का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन नहीं किया जायेगा।


समग्र आईडी और आधार कार्ड बंधनकारी है


 वे प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका समग्र आईडी नहीं है, नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बाद ही इन श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। जारी निर्देश अनुसार पोर्टल पर समग्र आईडी तथा आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाना बंधनकारी है। सर्वे, सत्यापन और पंजीयन उन्हीं श्रमिकों का किया जायेगा जो "मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना" अथवा "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" में पंजीयन की पात्रता रखते हैं। पात्र प्रवासी श्रमिकों से निर्धारित सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर 3 जून 2020 के पहले पोर्टल पर अपलोड किये जाना तथा सर्वे फार्म को रिकार्ड में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी सर्वे फार्म भरने में आवेदक की सहायता सुनिश्चित करेंगे।


पदाभिहित अधिकारी नियुक्त


 जिला कलेक्टर के मार्ग दर्शन में यह सारी कार्यवाही की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर निगमों में निगम आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। पदाभिहित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही श्रमिक का पंजीयन पोर्टल पर दर्ज हो सकेगा।


मनरेगा में काम और नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा


 संबल पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।


 इस काम के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देश जैसे- सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क उपयोग आदि का अनिवार्य पालन करने को कहा गया है। प्रक्रिया संबंधित अन्य जानकारी, समय-समय पर जारी निर्देश और मार्गदर्शन संबल पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


 


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