उज्जैन। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को चार श्रेणी में विभाजित किया गया है। चार प्रकार की अनुमतियों के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा विशेष रूप से निर्मित पोर्टल mapit.gov.in/covid-19 पर आवेदन किया जायेगा। आवेदन ऑफलाइन भी लिये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निराकरण हेतु कलेक्टर द्वारा श्री सुजानसिंह रावत अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। जिले की सीमा के भीतर केवल अत्यावश्यक आपात परिस्थितियों में अनुमति सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मेनुअल दी जा सकेगी।
एडीएम द्वारा बताया गया कि प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की चार श्रेणी इस प्रकार है- अ- ऐसे नागरिक/संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन व उसकी आनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिये एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के इच्छुक हों। ब- ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं/कंपनियां जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक से अधिक जिलों में नागरिकों के लिये अतयावश्यक सेवाओं से सम्बन्धित सामग्री/सामग्रियों के डोर टू डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत है। स- ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्यों में सामग्री ले जाने हेतु परिवहन करना हो। द- यदि किसी नागरिक को व्यक्तिगत आपातिक कार्य हेतु आवागमन करना हो तो निर्धारित पोर्टल पर आवागमन किया जा सकेगा।
आवागमन के आवेदनों को 4 श्रेणियों में किया विभाजित