करंट लगने से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि

      उज्जैन। उज्जैन जिले के मक्सी रोड शंकरपुर के पीछे तेजूलाल के खेत के पास 100 केवी का उपकेन्द्र स्थापित होकर विस्तारित एलटी लाईन के दूसरे पोल से सप्लाई के लिये कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिये दिया गया था। कृषक द्वारा अवैध तरीके से बल्लियों के सहारे पीवीसी के तारों से बल्ब जलाने के लिये डाल रखा था। तार टूटने से आशीष पिता दिनेश एवं पूजा पिता रामचन्द्र खेलते हुए उक्त तारों के सम्पर्क में आ गये, जिससे विद्युत घटना घटित होने पर आशीष पिता दिनेश और पूजा पिता रामचन्द्र की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।


      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शशांक मिश्र ने करंट लगने के कारण मृत्यु हो जाने से जिम्मेदारी प्रतिप्रार्थी मप्र विद्युत वितरण कंपनी पर भारित करते हुए अधीक्षण यंत्री को मृतक आशीष के निकटतम रिश्तेदार दिनेश पिता रमेश जाटव निवासी अजनोद तहसील सांवेर जिला इन्दौर तथा मृतक पूजा के निकटतम रिश्तेदार रामचन्द्र निवासी ग्राम शंकरपुर तहसील उज्जैन को 25-25 हजार रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश पारित किये हैं। क्षतिपूर्ति धन का भुगतान आदेश पारित होने के 30 दिवस की अवधि में करना सुनिश्चित करें।


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